Monday 31 August 2015

...तो रेलवे टिकट की तरह ऑन लाइन लीजिए स्टाम्प

-कोषागार या वेंडर के पास जाने की जरूरत होगी खत्म
-संपत्ति की रजिस्ट्री के दौरान जटिलताएं हो जाएंगी कम
डॉ.संजीव, लखनऊ
आपको अपने प्लाट की रजिस्ट्री करानी है और रजिस्ट्री से ठीक पहले स्टाम्प खरीदने की चिंता सता रही है तो निश्चिंत हो जाइये। जल्द ही राज्य का कोषागार महकमा आपको रेलवे टिकट की तरह ऑन लाइन स्टाम्प मुहैया कराने जा रहा है।
संपत्तियों की खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया में रजिस्ट्री के दौरान स्टाम्प की आपूर्ति कोषागार विभाग से होती है। स्टाम्प की खरीदारी के दौरान तमाम अनियमितताओं और कई बार तो फर्जी स्टाम्प तक की शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसे में अब राज्य के कोषागार निदेशालय ने लोगों को स्टाम्प खरीदने के झंझट से मुक्ति दिलाने की तैयारी की है। कोषागार निदेशालय इस समय एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है, जिसके बाद स्टाम्प खरीदने के लिए कोषागार या वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। उपभोक्ता ऑनलाइन उपलब्ध एक फार्म पर ही अपना पूरा ब्योरा भर कर आवश्यकतानुरूप स्टाम्प खरीद सकेंगे। इसके लिए जरूरी धन का भुगतान उन्हें इंटरनेट बैंकिंग के जरिये ऑनलाइन ही करना होगा। इस भुगतान के बाद उन्हें प्रिंटेड स्टाम्प पेपर नहीं मिलेगा। इसके स्थान पर एक विशेष कोड नंबर के साथ तुरंत ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। वे इस प्रमाण पत्र का प्रिंट निकालकर सबरजिस्ट्रार कार्यालय जाएंगे, जहां पहले ही इस खरीदारी का पूरा ब्योरा पहुंच चुका होगा। इसके लिए राज्य के सबरजिस्ट्रार कार्यालयों को कोषागार से इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सबरजिस्ट्रार उसी प्रमाण पत्र को आधार मानकर रजिस्ट्री कर देंगे। जैसे ही रजिस्ट्री होगी, उक्त स्टाम्प को प्रयुक्त मान लिया जाएगा।
क्या होगी प्रक्रिया
-कोषागार की वेबसाइट पर जाकर ऑन लाइन स्टाम्प खरीदने के लिए भरें फार्म
-अपनी संपत्ति का ब्योरा भर कर उसके लिए स्टाम्प की आवश्यकता करें दर्ज
-फार्म ठीक से भरने के बाद आएगा ऑन लाइन धन हस्तांतरण का विकल्प
-अपने खाते से स्टाम्प मूल्य के बराबर धन कोषागार खाते में करें हस्तांतरित
-धन जाते ही आपकी संपत्ति व आपने नाम जारी हो जाएगा हस्तांतरण प्रमाण पत्र
-इसका प्रिंट निकालकर सबरजिस्ट्रार कार्यालय में अन्य कागजों संग जमा करें
-सबरजिस्ट्रार उस प्रमाणपत्र को आधार बनाकर कर देंगे आपके संपत्ति की रजिस्ट्री
वापसी भी होगी आसान
यदि किसी कारणवश आप स्टाम्प खरीदने के बाद वापस करना चाहते हैं, तो वह भी बेहद आसान होगी। बस आपको एक फार्म भरकर सबरजिस्ट्रार कार्यालय में देना होगा कि आप उक्त स्टाम्प का प्रयोग नहीं करेंगे, उसे रद कर दिया जाए। सबरजिस्ट्रार कार्यालय से अनुमोदन होते ही स्टाम्प मूल्य का दस प्रतिशत शुल्क काटकर शेष राशि कोषागार के खाते से आपके खाते में हस्तांतरित हो जाएगी।
आसान हो जाएगी प्रक्रिया
हम जल्द ही ऑनलाइन स्टाम्प जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इस पर तेजी से काम चल रहा है। राज्य के कोषागारों व रजिस्ट्रार कार्यालयों को आपस में जोड़ कर इस काम को मूर्त रूप दिया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया आसान हो जाएगी और तमाम गड़बडिय़ों से भी निजात मिलेगी। -लोरिक यादव, निदेशक कोषागार

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