Wednesday 14 October 2015

शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अब उम्र का भी बंधन


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-बदलेंगे छात्रवृत्ति के नियम-
-14 से कम में हाईस्कूल व 16 से कम में इंटरमीडिएट पर संदेह
-जाति व आय प्रमाणपत्र में पता तो निवास प्रमाण पत्र जरूरी नहीं
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डॉ.संजीव, लखनऊ : दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में गड़बड़-घोटालों से निपटने के लिए अब और सख्ती की तैयारी है। इसके लिए संदेह का दायरा बढ़ाकर उम्र का बंधन लागू किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग विभाग में इस बाबत सहमति बनने के बाद अब संस्तुतियां शासन को संदर्भित की जा रही हैं।
कक्षा दस के बाद धनाभाव में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई न रुकने देने के लिए दो लाख रुपये वार्षिक आय वर्ग तक के परिवारों के विद्यार्थियों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सामान्य व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए समाज कल्याण विभाग और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग नोडल विभाग की भूमिका में होता है। कुछ वर्षों में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति में लगातार गड़बडिय़ां सामने आने के बाद इस वर्ष कुछ और नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि अधिकाधिक पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव डॉ.हरिओम व निदेशक पुष्पा सिंह के साथ अधिकारियों की बैठक में तय हुआ कि शुल्क प्रतिपूर्ति के मामले में उम्र का बंधन भी जोड़ा जाना चाहिए। अब 14 वर्ष से कम उम्र में हाई स्कूल व 16 से कम उम्र में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले छात्र-छात्राओं को संदिग्ध सूची में डालकर उनका पुन: परीक्षण कराया जाएगा। हाई स्कूल के रोल नंबर के साथ इंटरमीडिएट के रोल नंबर का भी मिलान होगा। समानांतर पाठ्यक्रमों में दुबारा आवेदन करने पर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। उदाहरण के लिए यदि किसी ने पहले बीटेक में प्रवेश लेकर शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ उठाया, तो वह दुबारा किसी स्नातक पाठ्यक्रम में यह लाभ नहीं उठा सकेगा। यदि कोई विद्यार्थी पहले वर्ष किसी पाठ्यक्रम में और दूसरे वर्ष किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो वह संदिग्ध सूची में शामिल हो जाएगा। स्नातक व परास्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में आवेदन करने वालों के प्रथम या द्वितीय वर्ष के अंक पत्रों का मिलान विश्वविद्यालय से कराया जाएगा। तय हुआ है कि जाति व आय प्रमाण पत्रों में निवास का पता दर्ज होने के कारण अलग से निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। अभी आवेदन के समय हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जमा किया जाता था, अब अंक पत्र भी जमा करना होगा।

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