Thursday 10 November 2016

मच्छर काटने से होने वाली हर बीमारी, अब महामारी


-कैबिनेट बाय सर्कुलेशन हुआ फैसला, निजी क्षेत्र पर भी सख्ती
-डेंगू, चिकुनगुनिया, फाइलेरिया व मलेरिया जैसी बीमारियां शामिल
-संक्रमित क्षेत्र हो सकेंगे अधिसूचित, सूचना देना होगा जरूरी
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ: डेंगू के प्रसार पर लगातार उच्च न्यायालय की डांट खा रही प्रदेश सरकार ने मच्छर काटने से होने वाली हर बीमारी को महामारी के रूप में अधिसूचित किया है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में फिलहाल कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित न होने के चलते कैबिनेट बाय सर्कुलेशन हुए इस फैसले में डेंगू, चिकुनगुनिया, फाइलेरिया व मलेरिया जैसी बीमारियों को महामारी घोषित करने और निजी क्षेत्र पर भी सख्ती करने की बात कही गयी है। डेंगू की भयावहता पर गंभीर उच्च न्यायालय ने पिछले माह मुख्य सचिव तक को तलब कर लिया गया था। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने न्यायालय के समक्ष सरकार की गलती मानने के साथ डेंगू से निपटने के लिए पूरा एक्शन प्लान पेश किया था। इस एक्शन प्लान में डेंगू सहित संक्रामक बीमारियों को महामारी की श्रेणी में लाने की बात शामिल थी। सरकार को 16 नवंबर को इस मामले में पूरी कार्रवाई की जानकारी उच्च न्यायालय को देनी है। इससे पहले ही मंगलवार को सरकार ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इन बीमारियों को महामारी घोषित करने के लिए एपेडमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत रेग्युलेशन 2016 को मंजूरी दे दी। इसके बाद बुधवार को डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया व अन्य मच्छरजनित बीमारियों को एपिडिमिक डिजीज एक्ट, 1897 की परिधि में लाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी।
केंद्र सरकार इसी वर्ष जून में इन बीमारियों महामारी की श्रेणी में घोषित कर चुकी है। केंद्र की अधिसूचना को उत्तर प्रदेश को अंगीकार करना था, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार इनमें से किसी भी बीमारी के मरीज बढऩे पर संबंधित क्षेत्र को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर सकेगी। इसके बाद उस बीमारी की तुरंत सूचना देना जरूरी हो जाएगा। ऐसा न करने वाले निजी अस्पतालों व अन्य निजी संस्थानों पर भी कार्रवाई हो सकेगी। बीमारियां फैलाने के कारक बनने वालों, जैसे जलभराव करने वालों, गंदगी फैलाने वालों आदि तत्वों को चिह्नित कर उनके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई भी संभव होगी। इसके लिए हर जिले में एक नियंत्रण अधिकारी की तैनाती भी की जाएगी।

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