Tuesday 17 November 2020

...यह जनादेश वाला दल-बदल है

डॉ. संजीव मिश्र

अच्छा हुआ बिहार में मतदाताओं ने एक गठबंधन को सपष्ट बहुमत दे दिया है। ऐसा न होता तो आज सरकार बनाने से ज्यादा विधायकों को अपने पाले में करने की खींचतान चल रही होती। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं। इनमें मध्यप्रदेश के उपचुनावों के माध्यम से जनादेश वाले दल-बदल को मूर्त रूप मिला है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से दल-बदल कानून को ठेंगा दिखाते हुए राजनीतिक दलों ने जनादेश के साथ दल बदलने का रास्ता निकाल लिया है, यह समूचे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। देश में जिस तरह विधायकों की सुगम आवाजाही कर सरकारें बदली गयीं, उससे 35 साल पुराना दल-बदल विरोधी कानून अप्रासंगिक हो गया है। अब नए सिरे से इसमें बदलाव की जरूरत भी है।

दरअसल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आए दिन दल-बदल व जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए 52वें संविधान संशोधन के रूप में दल-बदल विरोधी कानून की पहल की थी। तब देश के अधिकांश राजनीतिक दलों ने दल-बदल विरोधी कानून का समर्थन किया तो लगा कि देश में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अब सत्ता की शुचिता बरकरार रहेगी। दल-बदल बिल्कुल रुक जाएंगे। 35 साल पहले दल बदल कानून लागू होने पर कुछ ऐसा संदेश दिया गया था कि पूरी-पूरी पार्टी या उसकी बड़ी संख्या को तोड़ना थोड़ा कठिन होगा। इसीलिए उस समय अन्य राजनीतिक दलों व नेताओं ने इस कानून का समर्थन भी किया था। जिस तरह से विधायक व सांसद चुनाव बाद अपनी निष्ठाएं बदल देते थे, उससे सर्वाधिक कुठाराघात जनता की भावनाओं के साथ ही होता था। दल-बदल कानून लागू होने के बाद उम्मीद थी कि यह मनमानी रुकेगी। कुछ वर्षों तक ऐसा हुआ भी, किन्तु राजनीतिक दलों ने फिर से राह निकाल ली। अब थोक में दल-बदल के साथ इस्तीफे व दोबारा चुनाव के साथ पूरी-पूरी पार्टी के ही वैचारिक परिवर्तन जैसे रास्ते निकाल लिये गए हैं। हालांकि 1985 में ही प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक मधु लिमये ने इस कानून को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की थीं। उन्होंने उसी समय चेताया था कि इस कानून से दल-बदल नहीं रुकेगा। उनका कहना था कि यह कानून छोटे-छोटे यानी फुटकर दल-बदल को तो रोकता है किन्तु थोक में हुए दल-बदल को वैधता प्रदान करता है। अब लग रहा है कि मधु लिमये की आशंकाएं गलत नहीं थीं। कहा जाए कि उनकी चिंता सही साबित हुई है तो गलत नहीं होगा। दल-बदल कानून बनने के कुछ सालों के भीतर ही स्पष्ट होने लगा था कि यह कानून अपने मकसद को पाने में नाकाम साबित हो रहा है। अब तो लगने लगा है कि इस कानून ने भारत के संसदीय लोकतंत्र में कई तरह की विकृतियों को भी हवा दी है।

जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में दल-बदल का स्वरूप बदला है, उससे इन विकृतियों को लेकर सामाजिक चिंताएं भी बढ़ी हैं। मध्यप्रदेश का समूचा घटनाक्रम इसका गवाह है। जिस तरह भाजपा का विरोध कर सत्ता में आए कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर कमलनाथ की सरकार गिराई और फिर अब उपचुनावों में उनमें से अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत कर फिर सत्ता का हिस्सा बन गए, इससे स्पष्ट है कि दल-बदल कानून बेमतलब साबित हो चुका है। इससे पहले थोक में दल बदल का एक और स्वरूप कर्नाटक में भी सामने आया था। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनवाने के लिए कांग्रेस व जनता दल (एस) के 17 विधायकों ने अपनी पार्टियों की बात नहीं मानी और विधानसभा से गैरहाजिर होकर अपनी पार्टियों के साथ विश्वासघात किया। बाद में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गयी है और इन 17 विधायकों की सीटों पर उपचुनाव कराना पड़ा। कर्नाटक हो या मध्य प्रदेश, इन विधायकों के दल-बदल के कारण हुए चुनावों का खर्च सरकारों को उठाना पड़ा है, जो जनता की जेब से ही करों के रूप में वसूला हुआ है। इसके अलावा बिना विधानसभा चुनाव लड़े मुख्यमंत्री बनने वालों के लिए सीट छोड़ने की परंपरा भी खासी प्रचलित है। इस कारण होने वाले उपचुनाव का खर्च भी जनता की जेब से ही जाता है।

इससे पूर्व महाराष्ट्र भी दल-बदल की अराजक स्थितियों का गवाह बना था। शिव सेना ने जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, चुनाव के तुरंत बाद भाजपा से मतभिन्नता और फिर अलगाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गयीं। इसी तरह कांग्रेस व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उस शिवसेना के साथ सरकार बना ली, जिसकी आलोचना करते हुए पूरा चुनाव लड़ा। ऐसे में जनता के साथ तो यह भी विश्वासघात माना जाएगा। जनता ने शिवसेना को इसलिए वोट दिया था क्योंकि वह वैचारिक रूप से भाजपा के साथ खड़ी थी। भाजपा से अलग होकर शिवसेना ने उस जनादेश को चुनौती दी। इसी तरह भाजपा ने शिवसेना के साथ चुनाव लड़ते समय चुनाव बाद भी साथ रहने का वादा किया था, जिसे नहीं निभाया गया। निश्चित रूप से अब नए सिरे से ऐसी वादाखिलाफी पर भी अंकुश लगाए जाने की जरूरत है। यह समय एक बार फिर दल-बदल कानून पर पुनर्विचार का है। चुनाव पूर्व गठबंधनों की स्थिति में चुनाव बाद बदलाव की अनुमति न देने सहित दोबारा चुनाव की नौबत आने पर इसका खर्च इसके जिम्मेदार विधायकों से वसूलने जैसे प्रस्तावों पर भी विचार होना चाहिए। साथ ही ऐसी नौबत पैदा करने वालों के चुनाव लड़ने पर रोक जैसे प्रावधान भी लागू किये जाने चाहिए। देश की राजनीतिक व चुनावी शुचिता के लिए यह जरूरी भी है। ऐसा न होने पर राजनीतिक क्षेत्र से नए व अच्छे लोगों का जुड़ाव भी कठिन हो जाएगा। 

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